राहुल गाँधी मानहानि मामले मे सुनवाई टली, 13 को होगी सुनवाई

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सुलतानपुर, 12 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में शोक प्रस्ताव के कारण न्यायिक कार्यवाही बाधित रही। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए अब 13 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन एवं भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले मे दाखिल मानहानि परिवाद से जुड़ा है। परिवाद चार अगस्त 2018 को दर्ज कराया गया था। अदालत ने राहुल गांधी को 23 नवंबर 2023 को तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को उनकी जमानत हुई। मामले में 25 जुलाई 2024 को बयान दर्ज किया गया, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान 20 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ।

मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी की थी। इसके बाद परिवादी की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बचाव पक्ष की दलीलों पर प्रत्युत्तर दिया। पिछली सुनवाई पर प्रत्युत्तर बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष ने विधि व्यवस्था दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इसके लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन सोमवार को शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब 13 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी।