बिलासपुर/रायपुर, 29 अप्रैल । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 18 मई सोमवार से 12 जून शुक्रवार तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। ग्रीष्म अवकाश के बाद उच्च 15 जून सोमवार से नियमित रूप से काम करना शुरू करेगा।
अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10:30 बजे से अदालत की कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया भी जा सकेगा।
सत्ताईस अप्रैल को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट से जुड़े मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी। जबकि जरूरी मामलों के लिए अलग से आवेदन देना होगा। जमानत मामलों में अलग से तत्काल सुनवाई वाले मामलों में आवेदन की जरूरत नहीं होगी और उन्हें स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा। अन्य लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अर्जेंट आवेदन अनिवार्य रहेगा।
इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश में बंद रहेगा। अदालत ने यह भी तय किया है कि वेकेशन जज 19, 21, 26 और 28 मई और 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को सुनवाई करेंगे। वहीं जो मामले तय समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगली तारीख पर अलग सूची में शामिल किया जाएगा। आमतौर पर अवकाश के दौरान सप्ताह में दो दिन मंगलवार और गुरुवार विशेष बेंच बैठती हैं, जो केवल ‘अर्जेंट’ श्रेणी के मामलों को सुनती हैं।