नोएडा में डीजे की इजाजत मांगने की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें नोएडा में 9 नवंबर से होने वाले सनबर्न फेस्टिवल में डीजे बजाने की मांग की गई थी।

मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को ध्वनि प्रदूषण के मामले में आदेश पारित करते हुए डीजे पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि तेज आवाज बच्चों के लिए खतरनाक है। अदालत ने आदेश में कहा था कि अगर कम से कम आवाज में भी डीजे बजता है तो भी वह तय मानक से ज्यादा है।

दरअसल, यूपी में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजे बजाने पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले में डीजे बजाने की अनुमति मांगते हुए मामले की तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि तेज शोर वाला संगीत लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बुजुर्गों के लिए तो ऐसा म्यूजिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

इस बाबत याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि नोएडा में होने वाले सनबर्न फेस्टिवल में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक डीजे चलाने की इजाजत दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।