आप नयी गाड़ी खरीद कर जब उसे शोरूम से लेकर निकलते है तो आपने ध्यान दिया होगा की आपकी नयी गाड़ी के नंबर प्लेट पर उसका नंबर अंकित नहीं होता है और उसकी जगह पर A/F लिखा रहता है।
क्या आप जानते है ऐसा क्यू होता है और क्या वजह है ऐसा करने के पीछे और क्या होता है इसका मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे की गाड़ी नई हो या पुरानी प्रत्येक वाहन को ‘मोटर वाहन अधिनियम 1989’ के तहत पंजीकृत होना बेहद आवश्यक है यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाते है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और इसके तहत आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है बता दे की जब भी कोई दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया गाड़ी आदि शोरूम से निकलती है तो उसको एक अस्थायी नम्बर दिया जाता है या फिर उसकी नम्बर प्लेट पर A/F लिख दिया जाता है।
A/F का मतलब होता है Applied For जिसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी खरीदने के पश्चात नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नम्बर नही मिल जाता है तब तक उसके नम्बर प्लेट पर A/F लिखने की छूट प्राप्त रहती है जो कानूनी रूप से भी वैध है आपको बता दे की A/F लिखने की छूट वहाँ स्वामी को कुछ निश्चित समय के लिए ही दी जाती है और उस समयावधि में उसे अपने वाहन का नंबर R.T.O से प्राप्त कर लेना होता हैयह केवल एक सप्ताह तक के लिए कानूनी रूप से वैध है इसके बाद जैसे ही आपको परमानेंट नम्बर मिलता है आपको अपनी गाड़ी पर A/F की जगह परमानेंट नम्बर लिखवा लेना होता है।