11HREG105 अशोकनगर: फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक जजपाल सिंह का टिकट खतरे में
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई
अशोकनगर,11 अक्टूबर (हि.स.)। अशोकनगर आरक्षित विधानसभा सीट का टिकट भाजपा द्वारा होल्ड पर रखा हुआ है, वहीं विधायक जजपाल सिंह का टिकट उनके तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों को लेकर शीर्ष न्यायालय में अक्टूबर माह में लगातार सुनवाई के चलते खतरे में है।
जजपाल सिंह के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगामी 16 अक्टूबर को है। इसी प्रकार उनके नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में किए घोटाले मामले की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई 17 अक्टूबर तथा चुनाव याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई 12 अक्टूबर को तय है। इस तरह शीर्ष अदालतों में जजपाल सिंह के तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों की सुनवाई के चलते उनका टिकट खतरे में दिखाई दे रहा है।
जैसा चुनाव, वैसी मौका देखकर बदली जातियां
जजपाल सिंह का मौका देखकर जातियां बदलने का पुराना कारनामा रहा है, जिस आरक्षित वर्ग का चुनाव हुआ उसी जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ लिया गया।
जनपद पंचायत सदस्य सामान्य:
उनके द्वारा वर्ष 1994 में अशोकनगर जनपद पंचायत का चुनाव सामान्य जाति वर्ग से लड़ कर जनपद सदस्य बने।
वर्ष 1999 में अशोकनगर नगरपालिका पिछड़ा वर्ग आरक्षित अध्यक्ष पद का चुनाव उनके द्वारा पिछड़ा वर्ग कीर जाति वर्ग से लड़ कर अध्यक्ष बने।
वर्ष 2013 में इनके द्वारा अशोकनगर आरक्षित विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से अनु.जाति वर्ग नट जाति से चुनाई लड़ा गया और हारे, फिर वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी से अनु.जाति वर्ग नट जाति से चुनाव लड़ा और जीते। ये दोनों चुनाव उनके द्वारा हाईकोर्ट से स्थगन के आधार पर लड़े गए थे।
इनके द्वारा फिर 2020 में दल बदल कर अशोकनगर आरक्षित विधानसभा सीट पर अनु.जाति वर्ग नट जाति से उप चुनाव लड़ा और जीते।
शीर्ष न्यायालयों में पहुंचे आपराधिक मामले:
1.मामला: जजपाल सिंह के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की आगामी 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है। उक्त मामले में उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र को अशोकनगर भाजपा के पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने हाईकोर्ट में चुनौति दी थी। जिस पर हाईकोर्ट की एकल बैंच ने जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी मानते हुए प्रमाण पत्र शून्य कर, एफआईआर के आदेश के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना किया था। तत्पश्चात जजपाल सिंह की अपील पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने जजपाल सिंह का जाति प्रमाण पत्र वैध मानते अपना निर्णय दिया था।
उक्त निर्णय के विरुद्ध भाजपा के पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई 16 अक्टूबर को तय है।
2.मामला: वर्ष 2015 में जजपाल सिंह के नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में हाईमास्ट लाईट घोटाला हुआ, तत्कालीन भाजपा के नेता प्रतिपक्ष पार्षद देवेन्द्र ताम्रकार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। उक्त आपराधिक मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में आगामी 17 अक्टूबर को तय है।
3.मामला: जजपाल सिंह द्वारा वर्ष 2018 में आरक्षित अशोकनगर विधानसभा सीट से लड़े गए अनु.जाति वर्ग से चुनाव को पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी द्वारा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर चुनौति दी गई, जिसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को तय है।