प्रयागराज, 17 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत में मूल वाद संख्या 9/2023 भगवान श्री बाल कृष्ण केशव देव विराजमान बनाम यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की सुनवाई शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा जिला अदालत में मध्यस्थता (मिडिएशन) प्रक्रिया जारी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत के लिए अगली तारीख 21 से 23 अगस्त 2026 तय की गई है। इसी आधार पर अदालत ने केस की सुनवाई को स्थगित कर दिया। कोर्ट में फिलहाल सात अलग-अलग आवेदन निपटारे के लिए लंबित हैं, जिनमें मूल दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेने संबंधी आवेदन,राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुपालन संबंधी आवेदन,वाद संख्या 17/2023 के निपटारे तक अन्य 15 वादों की सुनवाई स्थगित रखने संबंधी आवेदन, लिखित बयान में संशोधन की अनुमति संबंधी आवेदन, शामिल हैं। आवेदन क्रमांक 88-क-1 के निपटारे के लिए मामले को 25 अगस्त 2026, दोपहर 2:00 बजे सूचीबद्ध किया गया है।
इस मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता हरि शंकर जैन, सौरभ तिवारी, सौम्या श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों की ओर से तस्नीम अहमदी, महमूद प्राचा, डब्ल्यू.एच. खान (वरिष्ठ अधिवक्ता) सहित कई अधिवक्ता वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए।