एफ एस एल  रिपोर्ट न देने पर हाईकोर्ट सख्त - सरस जनवाद

एफ एस एल  रिपोर्ट न देने पर हाईकोर्ट सख्त

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ए सी पी और एफ एस एल निदेशक को तलब करने की दी चेतावनीप्रयागराज, 17 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र से जुड़े एक जमानत मामले में एफ एस एल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट पेश न करने पर पुलिस और एफ एल एल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है।न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत में स्मत संगीता एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 28 अप्रैल और 3 जुलाई 2026 को दिए आदेशों में मृतक की विसरा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बार-बार आदेश के बावजूद रिपोर्ट अब तक नहीं आई।

सहायक पुलिस आयुक्त, चकेरी, कानपुर नगर की ओर से दाखिल अनुपालन शपथपत्र में बताया गया कि एफ एस एल को रिमाइंडर 15 जुलाई 2026 को भेजा गया। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि यही वह तारीख है जिस दिन शपथपत्र खुद अदालत में दाखिल किया गया ,यानी अनुपालन बेहद देर से और महज कागजी खानापूर्ति के तौर पर किया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एक सी पी के पत्र में कोर्ट के आदेश का कोई जिक्र तक नहीं था।

न्याय के हित में कोर्ट ने एक और मौका देते हुए निर्देश दिया कि ए सी पी , चकेरी विसरा रिपोर्ट सुनिश्चित कराएं, अन्यथा अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। एफ एस एल निदेशक, कानपुर रिपोर्ट तैयार कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे भी अगली सुनवाई पर पेश हो। अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी।