मनी लांड्रिंगः कोर्ट में दाखिल सरकारी गवाहों के सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो गायब, कोर्ट ने कहा- साइबर एक्सपर्ट की मदद लें - सरस जनवाद

मनी लांड्रिंगः कोर्ट में दाखिल सरकारी गवाहों के सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो गायब, कोर्ट ने कहा- साइबर एक्सपर्ट की मदद लें

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नई दिल्ली, 3 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आज पेशी के दौरान मामले के आरोपित और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने दो सरकारी गवाहों के हिरासत के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दाखिल किया है, उसकी ऑडियो गायब मिली है। आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दाखिल दस्तावेज भी कोर्ट में नहीं खुले, जिस पर स्पेशल जज एमके नागपाल ने जांच अधिकारी को सुनवाई की अगली तिथि तक साइबर विशेषज्ञों की मदद से दस्तावेज ओपन करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

कोर्ट में पेशी के दौरान सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि ईडी ने सरकारी गवाहों के जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें आवाज ही गायब थी। दरअसल इस मामले के आरोपित नंबर 27 यानी अमनदीप ढल ने याचिका दायर कर कहा कि उनकी हिरासत की अवधि के ऑडियो रिकार्डिंग और सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा और शरद रेड्डी की सीसीटीवी फुटेज दिए जाएं।

आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आरोपितों के वकीलों को दिया था, वो कोर्ट में ओपन ही नहीं हो सके। यहां तक कि कोर्ट ने दो साइबर विशेषज्ञों को उसे ओपन करने के लिए बुलाया लेकिन साइबर विशेषज्ञ भी उन दस्तावेजों को नहीं खोल सके। यहां तक कि आरोपितों के लैपटॉप में सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने के बाद भी नहीं खुला। उसके बाद कोर्ट ने ईडी की ओर से दिए गए दस्तावेजों को खोलने का मसला सुनवाई की अगली तिथि तक सुलझाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपितों के वकीलों को निर्देश दिया कि अगर दस्तावेज नहीं खुल रहे हैं तो एक सप्ताह के अंदर जांच अधिकारी को सूचित करें। सूचना मिलने पर जांच अधिकारी साइबर विशेषज्ञों की मदद से वो दस्तावेज ओपन करने में मदद करें।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।