चार नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर, 14 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

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26HREG458 चार नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर, 14 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

-14 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, चाइल्ड केयर कमेटी को सुपुर्द

-बभनौली हादसे में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज

देवरिया, 26 मार्च (हि.स.)। राम पुर कारखाना थाना क्षेत्र में एक भट्टे पर काम करते समय दीवार गिरने से दो की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। मृतक के पिता की तहरीर पर चार नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बभनौली गांव स्थित एमएमटी ईट भट्ठा है। इस पर छत्तीसगढ़ के मजदूर काम करते हैं। मजदूर ईट भट्ठा के अंदर पके हुए ईट को निकालते समय अचानक चिमनी की दीवार भरभरा का मजदूरों के ऊपर गिर गई। जिससे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें लगभग आधा दर्जन को हल्की चोटें आईं। घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जिला बदौवला बाजार थाना बसडौल लवन के रहने वाले यशवंत छोटू यादव( 35) पुत्र मोहित राम और हरीनाथ(35)पुत्र धनीराम निवासी बिलौनी थाना पचफेड़ी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को मृत घोषित कर दिया।

वहीं जमौत्री (30) पत्नी महावीर निवासी बबली थाना सरगांव जिला मुंगेली , सीमा (22 )पत्नी यशवंत उर्फ छोटू यादव निवासी बबली थाना सरगांव जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ और सरोजिनी (30 )पत्नी बलदेव निवासी भिलौनी थाना पचफेड़ी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, अरुण(25) पुत्र मोहित निवासी लवन थाना बसडौल जिला बदौला बाजार छत्तीसगढ गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने घायलों की इलाज शुरु कर दिया।

मृतक के पिता मोहित राम यादव पुत्र पप्पू यादव, निवासी ग्राम लखन, थाना कसडौल, जिला बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़) की तहरीर पर आरोपी भट्ठा मालिक मुक्तिनाथ त्रिपाठी, अजीत त्रिपाठी, संजू, मुस्तफा तीन-चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 304, 323, 504 व 506 बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत रामपुर कारखाना थाना में एफआईआर दर्ज कर जॉच पुलिस ने जाँच शुरू कर दी ।

14 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, चाइल्ड केयर कमेटी को सुपुर्द

श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर श्रम विभाग द्वारा एमएमटी मार्का ईंट भट्ठा स्थल की जांच की गई। मौके पर 83 श्रमिक नियोजित पाए गए, जिनमें 14 बाल श्रमिक (10 फीमेल, 4 मेल) मिले।

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत भट्ठे पर कार्यरत 14 बाल/किशोर श्रमिकों को मौके से उप जिलाधिकारी सदर, सीओ नगर एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की उपस्थिति में अवमुक्त कराकर चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेंटर के साथ महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन जिला अस्पताल में आयु परीक्षण कराकर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि उक्त ईंट भट्ठे पर विभिन्न श्रम नियमों का उल्लंघन होता हुआ भी पाया गया। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 तथा उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक अधिनियम 1975, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 सहित विभिन्न अधिनियमों का सम्यक अनुपालन होता नहीं पाया गया। इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।