दुष्कर्म मामले में मौलाना जरजिस दोषी करार, निकाह का झांसा देकर करता था दुष्कर्म - सरस जनवाद

दुष्कर्म मामले में मौलाना जरजिस दोषी करार, निकाह का झांसा देकर करता था दुष्कर्म

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-कोर्ट गुरूवार को सुनाएगी सजा, इटावा के मौलाना के खिलाफ 2016 में दर्ज हुआ था मुकदमा

वाराणसी, 21 सितम्बर (हि.स.)। इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस बलात्कार, ब्लैकमेल धमकी के मामले में दोषी पाया गया है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को दोषी करार दिया है। आरोप सही पाये जाने पर मौलाना को बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । न्यायालय इस मामले में गुरूवार को सजा सुनाएगी।

आरोपी मौलाना के खिलाफ पीड़िता ने 17 जनवरी 2016 को जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि इटावा से मौलाना जरजिस वाराणसी में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह शहर के होटलों में रुकता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था। परिचय के बाद मौलाना ने उसे होटल में बुलाया था। इसके बाद होटल के कमरे में बलात्कार कर उसका वीडियो भी बना लिया। फिर निकाह का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर ब्लैकमेल करते हुए 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस उसके घर आ गया और जबरन दुष्कर्म किया। वह जब भी उससे निकाह के लिए बात करती तो वह बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी देता था। थक हार उसने वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।

एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता व चार अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को दर्ज मुकदमे में दोषी पाया है।