कम्पनी का भुगतान न करने के खिलाफ याचिका पर सरकार से जवाब तलब

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प्रयागराज, 10 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मेसर्स गणेश इंटरप्राइजेज द्वारा 2019 मे बलिया में एलईडी बाढ़ लाइट लगाने का भुगतान न करने के मामले में जवाब मांगा है।

याची को आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र में लाइट लगाने का ठेका दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कम्पनी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

याचिका में अधिवक्ता का कहना है कि याची कम्पनी ने 94 लाख का बिल पेश किया है। 37 लाख की पहली किश्त का ही भुगतान किया गया है। कहा गया कि सरकार की तरफ से बजट नहीं मिला। बजट मिलते ही भुगतान किया जायेगा। याची का कहना है कि भुगतान न होने से कम्पनी आर्थिक संकट में है। याचिका की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।