केरल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है. इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हर राज्य को सजग रहना चाहिए. लेकिन अदालत ने किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया है. अब केरल में आज बकरीद को लेकर बाजार खुले रहेंगे. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आज दिन भर का वक्त दिया है.
बता दें कि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने बकरीद मनाने के लिए 3 दिनों तक कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी थी. ये अवधि 18 से 20 जुलाई के बीच है. जबकि 21 जुलाई को राज्य में बकरीद मनाया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
केरल में रोजाना 10 हजार केस
याचिकाकर्ता ने कहा कि केरल में लगभग 10 हजार केस रोजाना आ रहे हैं. यूपी में 59 केस आ रहे हैं. इसलिए केरल सरकार के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए. अगर अदालत द्वारा नोटिस दिया जाता है और जवाब का इंतजार किया जाता है तो ये समय खत्म हो जाएगा.
इसके जबाव में केरल सरकार की ओर से एडीजी जी प्रकाश ने कहा कि केरल में दुकानें हमेशा से खुली थीं, और कुछ इलाकों में भी छूट दी गई है. राज्य में सभी गाइडलाइंस का पालन गंभीरता पूर्वक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम एकमात्र राज्य हैं तो संक्रमण का डाटा जारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत जवाब फाइल करना चाहते हैं.
सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है राज्य सरकार-याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है और राज्य सरकार लोगों के जान के साथ खेल रही है. इस गंभीर स्थिति में केरल सरकार लोगों की जिंदगी और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर एफ नरीमन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस नरीमन ने कहा कि राज्य सरकार इस जवाब को आज फाइल करे और इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी.
जस्टिस नरीमन ने कहा कि राज्यों को कोरोना संक्रमण के मामले में सजग रहने की जरूरत है ताकि संक्रमण को काबू में रखा जा सके.