नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को घोटाला बताने वाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप दलीलें मत दीजिए हम आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे।
सुनवाई के दौरान मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 के तहत आपदा कोष का गठन देश की संसद करती है। पीएम केयर्स फंड के गठन में कोई नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी नहीं की गई।
याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट की निगरानी में पीएम केयर्स फंड की एसआईटी से जांच हो। इस फंड में जितना भी धन एकत्रित हुआ है सब भारत के समेकित निधि में ट्रांसफर किया जाए।