अब जाति-धर्म से जुड़े स्टिकर्स लगाने वालों की खैर नहीं, एमवी एक्ट की धारा-177 के तहत की जाएगी कड़ी कार्यवाही

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गाजियाबाद। कार, बाइक और अन्य वाहनों पर जाति, धर्म आदि से जुड़े स्टिकर लगाकर चलने वालों की अब खैर नहीं। जी हाँ! ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने तगड़ा अभियान छेड़ दिया है। बताते चलें कि 24 अगस्त को हुई रोडरेज की घटना के बाद मामला और ज़्यादा उलझकर जातीय टकराव में बदल गया था और बाद में काफी उत्पात भी हुआ था जिसके मद्देनज़र पुलिस ने सोमवार रात ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो अपने वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़ी बातें या प्रतीक चिह्न लगाकर खुलेआम चल रहे थे। गौरतलब है कि सिहानी गेट थाने में हुए रोडरेज के मामले में भी कारों पर ऐसे ही स्टिकर लगे थे। 

एसपी सिटी के मुताबिक़ यह अभियान फिलहाल जारी रहेगा। पुलिस का इसे बंद करने का की इरादा नहीं है। तो अगर आपकी गाडी पर भी ऐसा कोई निशाँ है तो सावधान हो जाइये। चालान तो कटेगा ही, सज़ा भी मिलेगी। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक की जांच में सबसे पहले दर्ज हुए मुकदमे से कोई भी शामिल नहीं मिला है, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी कारण कसी भी वाहन पर ऐसा कोई भी स्टिकर, जो किसी धर्म, जाति की पहचान जाहिर करता हो, पुलिस उसे हटा रही है।

एसपी सिटी के आदेश के बाद चले इस अभियान में अबतक 280 वाहनों का चालान काट दिया गया है जबकि पेपर नहीं होने पर 6 वाहन सीज किये जा चुके हैं। एसपी सिटी ने बताया कि वाहनों पर ऐसे स्टिकर लगाकर चलना अस्वीकार्य है। ऐसा करने वालों पर एमवी एक्ट की धारा-177 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या होता है एमवी एक्ट

अगर बात करें एमवी एक्ट की धारा-177की तो इसके तहत पुलिस नियमों को तोड़ने वाले किसी भी वाहन का चालान कर सकती है। इसमें 100 रुपये का चालान किया जाता है। कार्रवाई का मक़सद लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना होता है। यह अच्छी बात है कि जिले में दो जातियों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है।