केस में बरी तो पुलिस भर्ती में प्रशिक्षण पर भेजने का निर्णय लेने का निर्देश

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18HLEG7 केस में बरी तो पुलिस भर्ती में प्रशिक्षण पर भेजने का निर्णय लेने का निर्देश

प्रयागराज, 18 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में भेजने के मामले में भर्ती बोर्ड को चार हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याची दर्ज आपराधिक केस में कोर्ट से बरी हो चुका है। इसलिए अवतार सिंह केस के फैसले के तहत याची की कांस्टेबल पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने गाजियाबाद के अमित बारगोटी की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है।

याची का कहना था कि उसने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। उसके खिलाफ दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी,उसे कोर्ट ने निस्तारित भी कर दिया था। वह कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और बरी कर दिया गया है। इसलिए उसको प्रशिक्षण पर भेजा जाय।