फिरोजाबादः महिला की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

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15HLEG11 फिरोजाबादः महिला की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद, 15 अक्टूबर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 इफराक अहमद ने शनिवार को महिला की हत्या कर शव को कुंआ में छिपाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुये उन्हें आजीवन कारावास की सजा एवं 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार टूण्डला के एटा रोड पर निशा की व्यूटी पार्लर की दुकान थी। दुकान पर मंजू नाम की महिला का आना जाना था। जिसने शादी का लालच देकर डॉ शकील पुत्र स्व0 हमीद खां निवासी वलीपुर तपस्या फरिहा से निशा का सम्पर्क करा दिया। शकील ने शादी का झांसा देकर निशा से धोखाधड़ी कर उससे 40 हजार रूपये ले लिये। जब निशा को पता चला कि शकील ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है तो निशा ने अपने रूपये मांगे। 10 जुलाई 2009 की सांय शकील अपने साथियों के साथ दुकान पर आया और निशा को पैसे देने की बात कहकर अपने साथ ले गया। जिसके बाद उसका पता नही चला।

निशा की मॉ ने थाने पर नामजद तहरीर दी। पुलिस ने शकील को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर निशा का शव कुएं से बरामद किया था। पुलिस ने मृतका की मां शकीरन बेगम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी डॉ शकील पुत्र स्व0 हमीद खां निवासी वलीपुर तपस्या फरिहा व लालू पुत्र शब्बीर खां निवासी हिम्मतपुर पचोखरा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 इफराक अहमद के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय यादव ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपित डॉ शकील व लालू को दोषी पाते हुये खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।