गाजियाबाद। त्याहारों के पर्व है, ऐसे में एनजीटी के आदेश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है,दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध है। गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी दिवाली पर पटाखे बेचने व छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देशों के संबंध में दिवाली के अवसर पर पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
वहीं गाजियाबाद एडीएम सिटी विपिन कुमार ने बताया एनजीटी के सर्वोच्च निर्देशों का पालन कराया जाएगा। वही ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं है,लेकिन वायु गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यदि वायु गुणवत्ता अनुकूल नहीं पाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय एनजीटी के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बता दें कि गाजियाबाद में व्यापारियों को ग्रीन पटाखों के लाइसेंस नहीं दिए व्यापारियों का कहना है, क्या दिवाली वाले दिन दिया जाएगा ।
ग्रीन पटाखे बेचने वाले व्यापारियों ने भी चिंता जाहिर की है क्योंकि उन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है वहीं प्रशासन वायु गुणवत्ता को आधार बता रहा है। गाजियाबाद की बात करें तो आज 295 पोलूशन का स्तर था इस तरह तो हम ग्रीन पटाखे भी नहीं बेच पाएंगे । व्यापारियों में रोष है।