वर्ष 2020 के परचून की दुकान चलाने वाले की हुई थी हत्याहिसार, 26 फरवरी । अदालत ने वर्ष 2020 में किरयाना दुकान चलाने वाले युवक नरेश की हत्या मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद सुनाई है। अदालत ने गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में तीन दोषियों दीपक उर्फ हलवाई, अजय उर्फ मनीष उर्फ मलाई और ईशू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ईशू पर 60 हजार तथा दीपक व मनीष पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 18 फरवरी को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था।अदालत में चले मामले के अनुसार पटेल नगर निवासी 48 वर्षीय महेंद्र सिंह ने आजाद नगर थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह उमेद विहार स्थित नरेश कुमार की दुकान पर काम करता था। घटना के दिन 14 अप्रैल 2020 की रात लगभग आठ बजे दुकान बंद करने के बाद चार युवक वहां घुस आए। आरोपियों ने नरेश से रुपये मांगे। नरेश ने इनकार किया तो एक युवक ईशू ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जबकि दीपक और मनीष ने सरिया से हमला किया। महेंद्र के अनुसार जब उसने बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उस पर भी वार किए। इसके बाद हमलावर दुकान में घुसकर नरेश की जेब से करीब 1200 रुपये निकाल ले गए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल नरेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने 15 अप्रैल 2020 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के केस दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।