आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की कार्रवाई, अजीत अमर के पैतृक घर पर छापा

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सारण जिले के तत्कालीन शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) अजीत अमर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को कार्रवाई की। ईओयू की टीम ने सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के रानीबारी गांव स्थित उनके पैतृक मकान समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर तलाशी शुरू की।

बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अजीत अमर के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 17/26, दिनांक 06 अगस्त 2026 को दर्ज किया गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है। मामले में विशेष न्यायालय निगरानी, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की गई।

ईओयू के अनुसार, सत्यापन के क्रम में अजीत अमर के विरुद्ध 62 लाख 20 हजार 550 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिला है। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 72.35 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

इसी के आधार पर शुक्रवार को ईओयू की अलग-अलग टीमों ने चार स्थानों पर तलाशी शुरू की। इनमें सीवान जिले के दारौंदा थाना क्षेत्र स्थित पैतृक/निजी मकान, सहरसा नया बाजार स्थित किराये का आवास, सहरसा स्थित सरकारी कार्यालय कक्ष तथा छपरा के गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास शामिल हैं। सीवान के रानीबारी स्थित पैतृक मकान पर पहुंची ईओयू की टीम ने घर के विभिन्न हिस्सों में दस्तावेजों और संपत्ति से संबंधित कागजात की जांच शुरू की।

कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। ईओयूकी ओर से बताया गया है कि सभी ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामदगी और जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल सीवान में अजीत अमर के पैतृक घर पर चल रही ईओयू की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है।