जयपुर, 20 जून । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 28 मार्च, 2025 को जामडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीती शाम करीब 8 बजे से उसकी नाबालिक बेटी गायब है। जिसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसे शक है कि अनिल मीणा उसे अपने साथ ले गया है और वह उसके साथ कोई अपराध कर सकता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 अप्रैल को पीड़िता को दिल्ली से बरामद कर बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका पीछा करता था और बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। अगस्त 2024 में अभियुक्त ने उसे अपने घर बुलाकर संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया। वहीं बाद में वीडियो सार्वजनिक करने के नाम पर वह उसे ब्लैकमेल कर संबंध बनाने लगा। इसके बाद वह उसे घटना के दिन अपने साथ दौसा ले गया और संबंध बनाए। वहीं बाद में वह उसे ट्रेन से दिल्ली ले गया था। जहां कई दिनों तक उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता अपने माता-पिता से परेशान होकर स्वयं ही घर छोड़कर दिल्ली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जमाने से दंडित किया है।