मादक पदार्थ बरामदगी मामले में कुंदन कुमार दोषी करार,16 जून को सजा पर होगा फैसला

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रांची, 12 जून । मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में रांची की अदालत ने आरोपित कुंदन कुमार को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान माना कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में सफल रहा है। मामले में सजा के बिंदु पर अब 16 जून को सुनवाई होगी।

दोषसिद्धि के बाद अदालत ने कुंदन कुमार की जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं।

अदालती अभिलेखों के अनुसार, यह मामला 30 जुलाई 2022 का है। उस समय हटिया के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जिसके बाद लटमा रोड पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया।

जांच अभियान के दौरान खूंटी की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों में एक नाबालिग भी शामिल था।

तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया था कि वे ओडिशा से गांजा लेकर आए थे और उसे रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित तुंबागुटू इलाके में एक दुकान पर बेचने की योजना थी। जांच में यह भी सामने आया था कि दोनों आरोपित बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी से जुड़े दस्तावेज, जांच अधिकारियों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कुंदन कुमार को दोषी करार दिया।

अब 16 जून को होने वाली सुनवाई में अदालत दोषी के पक्ष और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद सजा की अवधि और अन्य कानूनी प्रावधानों पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।————–