आरयूएचएस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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जयपुर, 13 मई । राजस्थान हाईकोर्ट ने सलेक्शन कमेटी की सिफारिशों व तय प्रक्रिया अपनाए बिना आरयूएचएस के असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति देने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव, आरयूएचएस के रजिस्ट्रार व असिस्टेंट रजिस्ट्रार गजेन्द्र सिंह जोधा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश डॉ. देवीसिंह की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सोहनलाल शर्मा ने बताया कि आरयूएचएस में पद की योग्यता के बिना ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर गजेन्द्र सिंह जोधा को नियुक्त कर दिया। याचिका में कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर एंड ऑफिसर-चयन व नियुक्ति अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत सलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के बिना इस पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नियुक्ति की है। याचिकाकर्ता की ओर से इस अनियमिता को लेकर गत 20 नवंबर को यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे पद से नहीं हटाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 7 जुलाई को रखी है।