किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोषी को 20 वर्ष की कारावास

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नोएडा, 21 मई । जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी को आज 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चवन पाल भाटी ने बताया कि 9 दिसंबर वर्ष 2020 की रात को थाना जेवर क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें पीड़िता का पूरा परिवार शामिल था। 14 वर्षीय पीड़िता खाना खाकर कपड़े बदलने के लिए घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी सचिन ने उसे जबरदस्ती गोद में उठाया और पास के खाली घेर में ले गया। पीड़िता ने काफी शोर मचाया लेकिन उसने उसका मुंह दबा दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया तथा धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे।

उन्होंने बताया कि किशोरी किसी तरह से आरोपी के चंगुल से भागी तथा उसने अपनी मां को सारी बात बताई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना जेवर में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को आज दोषी ठहराया तथा उसे 20 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के ऊपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।