जयपुर, 14 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अशोक कुमार की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में जो आरोप याचिकाकर्ता पर है, वह समान आरोप उस आरोपी पर भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित है।
जमानत प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता तुषार भटनागर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में फंसाया गया है। वहीं प्रकरण में सह आरोपी मनोहर सिंह पर भी समान आरोप हैं और उसे गत 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा समान आरोपों वाले कुछ अन्य आरोपी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने अपने स्थान पर डमी को परीक्षा दिलवाकर चयनित हुआ।