नई दिल्ली, 17 अप्रैल । पटियाला हाउस कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज सरकारी गवाह बनने को तैयार है। उसकी अनुमति देने की मांग पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपित हैं। जैकलीन ने ईडी के केस को निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए जैकलीन की याचिका खारिज की थी।
इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज जमानत पर है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।
जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। ये याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। जैकलीन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
जैकलीन ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया ही साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया। जैकलीन ने कहा है कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लांड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं।