प्रयागराज, 24 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवपूजन सिंह वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 27 मई को पेश होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दाताराम की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि याची मैनपुरी में पुलिस उप निरीक्षक पर से सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद यह कहते हुए उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों से 6,07,435 रूपये की कटौती कर दी गई कि गलती से अधिक वेतन का भुगतान किया गया था।
हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए काटीं गई राशि एक माह में छह फीसदी ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो शिवपूजन सिंह वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ व विनोद कुमार एसपी मैनपुरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी की। कार्यालय रिपोर्ट में बताया गया कि नोटिस विपक्षी पर तामील हो चुकी है। इसके बाद भी कोई विपक्षी की तरफ से नहीं आया। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सीजेएम लखनऊ के मार्फत वित्त नियंत्रक को जमानती वारंट जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।