पुणे के हिट एंड रन केस में नाबालिग कार चालक के पिता को अग्रिम जमानत नहीं मिली 

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पुणे के हिट एंड रन केस में नाबालिग कार चालक के पिता को अग्रिम जमानत नहीं मिली 

नई दिल्ली, 05 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के हिट एंड रन केस मामले में नाबालिग कार चालक के पिता अरुण कुमार सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस घटना में आरोपित नाबालिग गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि वह पिछली सीट पर बैठा हुआ था। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले को ट्रायल के सामने उठा सकते हैं। दरअसल, अरुण कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद पुणे के सासून अस्पताल में अपने बेटे के खून के नमूने को दूसरे सह आरोपित के साथ बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी थी।

इस घटना में लग्जरी कार पोर्श की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई और लग्जरी कार में सवार लोग घटनास्थल से भाग गए थे। इसके पहले अरुण कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका बांबे हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को खारिज कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय