ग्राम पंचायत बुखारा और बम्हरौली के लापरवाह सफाई कर्मचारी निलंबित - सरस जनवाद

ग्राम पंचायत बुखारा और बम्हरौली के लापरवाह सफाई कर्मचारी निलंबित

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19HREG145 ग्राम पंचायत बुखारा और बम्हरौली के लापरवाह सफाई कर्मचारी निलंबित

– जिलाधिकारी बोले, कार्यों के प्रति उदासीनता, शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

झांसी,19 मई (हि.स.)। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को ताकीद करते हुए कहा कि अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की शिथिलता अथवा लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1999 के अंतर्गत कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा नौ मई को ग्राम पंचायत बुखारा विकासखंड मऊरानीपुर के अटल भूजल योजना अंतर्गत निर्माणाधीन अमृत सरोवर एवं गौशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों द्वारा ग्राम पंचायत बुखारा में तैनात सफाई कर्मचारी की शिकायत की गई। सफाई कर्मचारी ग्राम में सफाई करने नहीं आता है, ग्राम पंचायत में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे पाए गए एवं व्याप्त गंदगी पर जिलाधिकारी ने संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

जांच अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारी चंद्रशेखर को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, अपने पद के कर्तव्य उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत बम्हरौली विकासखंड मोंठ के दारा सिंह सफाई कर्मचारी की तैनाती ग्राम पंचायत बम्हरौली द्वारा ग्राम में स्वयं कार्य नहीं किया जा रहा और न ही ग्राम में उपस्थित रहते हैं। कई बार मौखिक एवं नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है। बम्हरौली एसएलडब्ल्यू ग्राम होने के बावजूद भी इनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा जबकि ग्राम में समय-समय पर जिला स्तर तहसील स्तर एवं शासन स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाता है। ग्राम में काफी गंदगी व्याप्त है, जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं एवं नालियां गंदगी से भरी पड़ी है।

दारा सिंह सफाई कर्मचारी को सफाई कार्य न करने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने अपने पद के कर्तव्य उत्तर दायित्व का निर्वहन न करने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रख्यापित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।