नाबालिग को भगा कर ले जाने के दोषी को 5 वर्ष का कारावास

Share

31HLEG1 नाबालिग को भगा कर ले जाने के दोषी को 5 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 30 जनवरी (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी 02 जुलाई 2015 को अपनी बहन के साथ दाऊ दयाल इंटर कॉलेज अंक चिट लेने गई थी। वहीं से उसे गोविंद कश्यप पुत्र मोहन कश्यप निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा हाल निवासी धर्मगढ़ मतलोटा भगा कर ले गया। परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की। उसके भाई ने 04 अगस्त 2015 को गोविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद गोविन्द के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गोविंद को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 12000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड ना देने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।