गाज़ियाबाद, 17 जून(हि.स.)। गैंगेस्टर कोर्ट ने भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शेखर जाट और मनीष चौधरी समेत सभी आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। सज़ा पर सुनवाई शनिवार को होगी।
शासकीय अधिवक्ता वरुण त्यागी ने शुक्रवार को यह बताया कि 11 अगस्त 2016 को मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली रोड पर भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया और उनके छह साथियों पर 11 पर एके-47 और कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। हमलावरों ने सौ से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी, जिसमें भाजपा नेता बृजपाल तेवतिया समेत उनके छह साथियों को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किया था। घटना में शामिल पूर्व पार्षद शेखर जाट उसके साथी मनीष व मनोज को शामिल किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी।
इसी बीच 08 अप्रैल 2018 कों पत्रकार अनुज चौधरी पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें शेखर जाट पर जेल में रहते हुए साज़िश कर अपने साथियों से हमला करने का आरोप लगा था। अब इस मामले में जेल में रहकर ही शेखर जाट ने शेखर जाट पर करीब चार दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जल्द सुनवाई के आदेश दिए थे और शेखर जाट को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शेखर जाट व उसके साथियों को दोषी करार दिया है। अब शनिवार को इस मामले में सजा पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट इस पर अपना फैंसला सुनाएगी।