गाजियाबाद। राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर निकाय विभाग के अंतर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या- 3788/ 9- 5- 2012- 111 बजट/ 2010 दिनांक 09- 10- 2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25- 00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5- 00 लाख रुपये तक के ड्रेनेज संबंधित कार्य कराये जा सकेंगे ।
क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे । लेकिन पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने इस शासनादेश के नियमों को ताक पर रख दिया । निजी स्वार्थ में पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका परिषद मोदी नगर के अंतर्गत गाजियाबाद- मेरठ मार्ग सिकेड़ा रोड से मोदी मंदिर तक नाला निर्माण कार्य को अवैध रूप से आठ भागों में बाँट कर 14 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से दो करोड़ इक्कतर लाख तैरह हजार छह सौ रुपये के आठ ठेकेदारों को छोड़ दिया गया ।
ठेकेदारों को अनियमित रूप से दो करोड़ बीस लाख पैतीस हजार छह सौ छप्पन रूपये का भुगतान भी कर दिया गया जो कि अनियमित है । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित एवं शासन हित में 14 वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा किये गये अवैध रूप से ठेकेदारों को करोड़ों रूपये के भुगतान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से करोड़ों रूपये की वसूली की जाये ।