सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एसिम्प्टोमेटिक लोगों को एकांतवास केंद्र में रखने पर सवाल उठाया

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नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में कोरोना के लक्षण न होने वाले (एसिम्प्टोमेटिक) लोगों को (एकांतवास केंद्र) क्वारेंटाइन सेंटर में रखने पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप नकार नहीं सकते कि नोएडा में यह हो रहा है। हलफनामा दाखिल करें कि नोएडा में राष्ट्रीय गाइड लाइन से अलग फैसला क्यों लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने किसी अस्पताल में जगह न मिलने से नोएडा में गर्भवती महिला की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह भी सुनिश्चित करे कि नोएडा में राष्ट्रीय गाइड लाइन के मुताबिक होम कवारंटीन की अनुमति मिले। सबको हॉस्पिटल में रख जगह न भर दी जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।