गाजियाबाद :- मैसर्स मोदी पोन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एम0 के0 मोदी व मनीष मोदी द्वारा किये गये अधिग्रहण भूमि विक्रय घोटाले के संदर्भ में औधोगिक विकास अनुभाग- 3 उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव ज्ञान प्रसाद त्रिपाठी के निर्देशानुसार मैसर्स मोदी पोन के विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार रामबहादुर द्वारा थाना में 20 जनवरी 19 को एक तहरीर दी थी, पुलिस ने तहरीर पर आई पी सी की धारा 409 व 420 की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था । अब विवेचक अधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुण्डीर ने अपनी विवेचना उपरांत आई पी सी की धारा 406 एवं 120 बी और बढ़ा कर चार्ज सीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है । अब मोदी पोन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अभियुक्त एम0 के0 मोदी व अभियुक्त मनीष मोदी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करानी पड़ेगी । विवेचना के आधार पर आरोप इन दोनों अभियुक्तों पर पुलिस ने लगाये हैं । उनमें आई पी सी की धारा 409 के अंतर्गत एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जायेगा ।
आई पी सी की धारा 420 के अन्तर्गत एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात साल तक बढाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जायेगा ।
आई पी सी की धारा 406 के अंतर्गत एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जायेगा ।
आई पी सी की धारा 120 बी के अन्तर्गत अपराध करने वाले बराबर सजा मिलेगी अन्य मामलों में यह सजा छह महीने की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं ।
अन्त में विवेचना अधिकारी व थाना प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुण्डीर द्वारा की गई विवेचना में जिसमें मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण महेन्द्र कुमार मोदी पुत्र श्री केदार नाथ मोदी निवासी मोदी भवन मोदी नगर, हाल निवासी डी 5 अंसल विला छतरपुर दिल्ली व मनीष मोदी पुत्र श्री निवासी मोदी भवन मोदी नगर गाजियाबाद, हाल निवासी डी 5 अंसल विला छतरपुर दिल्ली के विरुद्ध धारा 409/ 420/ 406/ 120 बी आई पी सी का अपराध बखूबी साबित है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग चलाया जाने के पर्याप्त आधार है ।
ज्ञात रहे कि मैसर्स मोदी पोन लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा 24 एकड़ की दी गई अनुमति के सापेक्ष में 25. 91 एकड़ भूमि का विक्रय कर करोड़ों रूपये का घोल माल किया है ।भूमि घोटाले में हुयी अनिमितताएं के लिए श्री त्रिपाठी ने मैसर्स मोदी पोन लिमिटेड मोदी नगर को प्रथम दृष्टया में दोषी मानते हुए व आयुक्त मेरठ द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में मैसर्स मोदी पोन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक तथा अन्य के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर आई पी सी की सुंसगत धाराओं में कार्यवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी गाजियाबाद को दिये गये । गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तत्कालीन तहसीलदार रामबहादुर द्वारा थाना में उपरोक्त के संदर्भ में थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था ।