सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को किराए में छूट देने से किया इनकार , मकान मालिकों को बडी राहत !
कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान काम बंद होने के कारण किराए में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वकीलों को चैंबर-आफिस का किराया देने में छूट की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है. अदालत का कहना है कि वकीलों को कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कल को आर्किटेक्ट और इंजीनियर किराए में छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे. कई मामलों में मकान मालिक भी किराए पर निर्भर करता है, कोर्ट वकीलों को विशेष या अलग कैटेगरी में नहीं रख सकता.
इसके अतिरिक्त, उन्होंने अदालत से यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि लॉकडाउन अवधि को ‘फोर्स मेज्योर’ अवधि माना जाए, इसलिए सभी वकीलों को उस अवधि के दौरान किराए का भुगतान करने से छूट दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी.
याचिकाकर्ता ने किराया अदा करने का विरोध किया था कि “इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त कुछ को छोड़कर सभी पेशेवर, दिन-प्रतिदिन अपनी आजीविका कमाते हैं और मुश्किल से ही किसी भी बचत के साथ रहते है. ज़्यादातर वकीलों के आफिस शहर या अदालत परिसर के करीब हैं. लॉकडाउन में बंद होने के कारण वकील इस अवधि के दौरान काम करने या किसी भी राशि को अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए, लॉकडाउन के दौरान किसी भी पेशेवर के लिए किराए का भुगतान करना उचित नहीं होगा.”