– तब्लीगी जमानत मामले की रिपोर्टिंग पर अंतरिम आदेश देने से इनकार
नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमानत मामले की रिपोर्टिंग के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं देंगे।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे देखना प्रेस काउंसिल का काम है। आप प्रेस काउंसिल को पक्षकार बनाइये। फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि खबरों के लिए हमें कुछ दीर्घकालिक और ठोस कदम उठाने होंगे।
सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने कोर्ट से कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग और सरकार की रिपोर्ट में लगातार कहा जा रहा है कि तब्लीगी ने कोरोना वायरस फैलाया। जमीयत की ओर से कहा गया कि कर्नाटक में हिंसा की घटनाएं हुईं क्योंकि कुछ लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मामला मारने और मानहानि का है तो आपको दूसरी जगह जाना होगा लेकिन अगर मामला बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग को लेकर है तो इसके लिए प्रेस काउंसिल को भी पक्षकार बनाइए।