NIRBHAYA GANG RAPE CASE: दोषी मुकेश की दया याचिका ठुकराई उपराज्‍यपाल ने, अब राष्‍ट्रपति से ही आस

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मर्डर के दोषी दोषी मुकेश की याचिका दिल्ली सरकार ने खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के एलजी को भेजी गई थी। अब दिल्ली के एलजी ने इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है।
आपको बताते जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था जिसमें उसने निचली अदालत के डेथ वारंट को खारिज करने की मांग की थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था चूंकि 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों में से एक ने दया याचिका दायर की है, इसलिए मौत की सजा प्राप्त दोषियों की फांसी 22 जनवरी को नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी मुकेश को निचली अदालत में जाकर यह बताने को कहा था कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास अभी लंबित है। कोर्ट में मुकेश के वकील ने कहा कि वह डेथ वारंट के खिलाफ अब निचली अदालत में जाएंगे। कोर्ट ने इसके बाद याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया।

चारों दोषियों विनय शर्मा (26), मुकेश सिंह (32), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में सुबह सात बजे फांसी देना है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी मौत की सजा के निर्णय पर अमल के लिए सात जनवरी को वारंट जारी किया था। मौत की सजा के फैसले पर अमल के लिए जारी वारंट को चुनौती देने वाली दोषी मुकेश की याचिका पर दिल्ली सरकार और केंद्र ने न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को बताया कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है।