हंसते हुए बाहर नहीं आएगी वह जिससे हुआ हो रेप

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ग्रेटर नोएडा: एक युवती से रेप के पांच साल पुराने मामले में जिला अदालत ने युवक को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद टिप्पणी की कि जिस महिला के साथ रेप हुआ हो वह हंसते हुए बाहर नहीं आएगी और न ही आरोपी के साथ किसी रेस्तरां में लंच करने जाएगी। दरअसल पीड़ित को बरी कराने में गेस्ट हाउस और रेस्तरां की सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साबित हुईं। उनमें कथित घटना के समय युवती कमरे से हंसती हुई नजर आई थी। इस मामले में 21 मार्च 2015 को नोएडा के सेक्टर 20 थाने में दिल्ली के रहने वाले पदम वर्मा के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसने हरियाणा की एक युवती से नौकरी दिलाने के बहाने नोएडा के गेस्ट हाउस में रेप किया और उसके बाद उसे धमकाकर भेज दिया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने पदम को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसको जमानत मिल गई थी।

100 नंबर पर कॉल करने का था समय:\B कोर्ट में बचाव पक्ष ने गेस्ट हाउस और एक रेस्तरां की सीसीटीवी फुटेज पेश की। गेस्ट हाउस के सीसीटीवी में दिखा कि वह अकेले गेस्ट हाउस पहुंची। बाद में वहां से हंसते हुए बाहर निकली। पीछे से पदम वर्मा आए और बिल की पेमेंट की। लड़की तब तक बाहर कार में बैठ चुकी थी। उसके बाद दोनों एक रेस्तरां पहुंचे। रेस्तरां के सीसीटीवी में भी लड़की हंसते हुए और खुश दिखी। बचाव पक्ष ने कहा कि रेप हुआ होता तो वह ऐसे बाहर नहीं आती और 100 नंबर पर कॉल करने का भी उसके पास पर्याप्त समय था लेकिन उसने इस दौरान ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में वह उसके साथ लंच पर गई तब भी खुश नजर आ रही है।

कोर्ट की टिप्पणी: \Bएडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) विनीत चौधरी की कोर्ट ने तथ्यों व सबूतों के आधार पर कहा कि जिस महिला से रेप जैसा जघन्य अपराध होती है वह कमरे से हंसते हुए बाहर नहीं आएगी। न ही वह बलात्कारी के साथ लंच करने रेस्तरां जाएगी। इस आधार पर पदम वर्मा को रेप के आरोप से बरी कर दिया।