उपजिलाधिकारी सौम्या पांडे ने पटाखे बिक्री और पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यापारियों के लिए जारी किए दिशानिर्देश

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मोदीनगर। उपजिलाधिकारी सौम्या पांडे ने पटाखे बिक्री और पटाखे की दुकान को लगाने वाले व्यापारियों के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

पटाखों की बिक्री को लेकर गतवर्ष सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि दुकानों को रिहाइशी इलाकों, प्राथमिक अस्पताल, हेल्थ केयर सेंटर, न्यायालय से 1 किलोमीटर की दूरी  पर लगाने के निर्देश जारी किए है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वही पटाखे बेचे जा सकते हैं जो अधिक विस्फोटक श्रेणी में न आते हों।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा एन सी आर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने से कारोबारियों का जो करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित होगा, उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

मालूम हो कि भारतवर्ष में दीवाली का त्यौहार बडे धूमधाम से मनाया जाता है और इस के उपलक्ष्य में पटाखे , आतिशबाजी चलाने का प्रचलन आम है परंतु इससे होने वाले दुष्परिणाम से लोग अनजान है। सरकार, न्यायालय इसे लेकर बहुत गम्भीर और चिंतित है। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने एन सी आर से बाहर कम विस्फोटक, एवं कम धुएं वाले पटाखे बिक्री की इज़ाज़त दी है तथा 1884 अधिनियम और 2008 प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पटाखे बिक्री लाइसेंस देने को कहा है ।