रैप सिंगर हनी सिंह को कोर्ट से मिली राहत, नागपुर कोर्ट ने विदेशों में आयोजित होने वाले कांसर्ट में हिस्‍सा लेने की दी मंज़ूरी

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नई दिल्‍ली। विवादित गाने को लेकर मुकदमा झेल रहे रैप सिंगर हनी सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई है। नागपुर कोर्ट ने हनी सिंह को विदेशों में आयोजित होने वाले कांसर्ट में हिस्‍सा लेने की मंजूरी दे दी है। हनी सिंह के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनके मुवक्किल के कई संगीत कार्यक्रम विदेशों में पेंडिंग हैं, इसलिए उन्‍हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए। कार्ट ने अर्जी को स्‍वीकार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक बेल मिलने की शर्तों में यह बात शामिल की गई थी कि 36 वर्षीय गायक हनी सिंह असली नाम हिरदेश सिंह अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। हनी सिंह को अग्रिम जमानत इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने पचपौली पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी दे दी थी।

रैपर हनी सिंह अपने एक गाने के बोल को लेकर 2015 में विवादों में घिर गए थे। इसके बाद उन पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्‍ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अदालत से उन्‍हें बेल मिल गई थी। लेकिन शर्तें थीं कि वह अदालत की मंजूरी के बगैर विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे।

न्‍यायाधीश के इस फैसले के बाद हनी सिंह अब दुबई, चीन, थाईलैंड, हांगकांग में प्रस्‍तावित कांसर्ट में परफॉर्म कर पाएंगे। वापसी के बाद अदालत में हनी सिंह को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पंजाब के होशियारपुर के मूल निवासी हनी सिंह बॉलीवुड के मशहूर रैपर हैं और उन्‍हें पंजाबी गानों के लिए भी जाना जाता है। वह कई राष्‍ट्रीय समेत अन्‍य पुरस्‍कार हासिल कर चुके हैं।

अपने फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष करले ने हनी सिंह की विदेश यात्रा के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि चार साल पहले उन पर लगाई गई शर्तों में ढील दी जा रही है। विदेश यात्रा की अनुमति नहीं देने के अभियोजन पक्ष की अनुरोध को न्‍यायाधीश ने खारिज कर दिया। इस मामले में अग्रिम जमानत पहले ही दी चुकी है।