अयोध्या केस : चीफ जस्टिस ने दी सुनवाई की डेडलाइन, 18 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है बहस

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अयोध्या। भगवान राम की जन्भूमि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर जल्द ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की डेडलाइन तय कर दी। मध्यस्थता की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसे समानांतर रूप से जारी रखा जा सकता है पर इसके लिए सुनवाई को रोका नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तमाम पक्षों से कह दिया है कि अयोध्या विवाद में बहस 18 अक्टूबर तक खत्म कर ली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों से वक्त के बारे में पूछा था. सबके जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है। कलीफुल्ला ने मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई की थी। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. लिहाजा संविधान पीठ दशकों पुराने इस विवाद पर इससे पहले फैसला सुना सकती है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा था कि विवादित स्थल से मिले खंभों पर पाए गए निशानों से यह साबित नहीं हो सकता की वो इस्लामिक नहीं है.

धवन ने कहा कि मस्जिदें केवल मुसलमानों द्वारा ही नहीं बनाई गई थीं. ताजमहल का निर्माण अकेले मुसलमानों ने नहीं किया था. इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के मजदूर शामिल थे. पीठ ने कहा कि भूमि विवाद मामले में रोजाना के आधार पर कार्यवाही बहुत आगे पहुंच गई है और यह जारी रहेगी। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक दलीलें और सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए ताकि फिर फैसला लिखा जा सके। इस पर मुस्लिम पक्ष ने 27 सितंबर तक अपनी दलीलें खत्म करने की बात कही है।