झारखंड हाई कोर्ट का लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड को बेल देने से इनकार
रांची, 18 सितंबर (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने अग्रवाल बंधुओं के हत्यारे लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी को बेल देने से इनकार कर दिया है। लोकेश और धर्मेंद तिवारी को रांची सिविल कोर्ट ने पिछले वर्ष 30 जून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी, जिसपर सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार काे उसे राहत देने से इनकार करते हुए अपील याचिका खारिज कर दी। पैसों के लेन-देन में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मारकर की गयी थी।
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