प्रयागराज, 05 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलराम सिंह एडीएम भूमि अधिग्रहण नोएडा गौतमबुद्धनगर को 19 जनवरी को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इलियास व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर 23 को दस दिन में जानकारी मांगी थी। सूचना होने के बावजूद जानकारी नहीं आई तो सरकारी अधिवक्ता ने दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 17 नवम्बर 23 को एडीएम को जानकारी मुहैया कराने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया कि किस कारण से मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं।
28 नवम्बर 23 को न तो जानकारी दी और न ही हाजिर हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर तलब किया। 8 दिसम्बर 23 को अदालत नहीं बैठी तो एडीएम ने महानिबंधक के समक्ष हाजिरी दर्ज कराई। 5 जनवरी 24 को केस लगा तो सरकारी वकील ने कहा कि काजलिस्ट देर रात अपलोड होने के कारण एडीएम को जानकारी नहीं दी जा सकी। इसलिए वे नहीं आ सके। जिस पर कोर्ट ने 19 जनवरी की तारीख तय करते हुए एडीएम को हाजिर होने का निर्देश दिया है।