नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यमुना के किनारे अस्थायी क्वार्टर बनाने की दिल्ली पुलिस की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप बाढ़ क्षेत्र में निर्माण क्यों करना चाहते हैं।
कोर्ट ने कहा कि पिछले साल बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हम यमुना में बैरक बनाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।