04HLEG18 फिरोजाबाद में दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 04 सितम्बर (हि.स.)। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सोमवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक किशोरी तीन जनवरी 2017 को बिना बताए बच्चा नामक युवक के साथ चली गई। काफी तलाश के बाद किशोरी के पिता ने बच्चा उर्फ जयराम सत्यनारायण सिंह के खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। वह उलाऊ खेड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म की कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जयराम को दोषी माना। न्यायालय ने जयराम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 28, हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।