भोपाल: बेवजह चेन पुलिंग न करें, रेल प्रशासन ने की यात्रियों से अपील

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11HREG221 भोपाल: बेवजह चेन पुलिंग न करें, रेल प्रशासन ने की यात्रियों से अपील

भोपाल, 11 जून (हि.स.)। कुछ रेल यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया जाता है, इससे गाड़ी का समय प्रभावित होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसे देखते हुए मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों से बेवजह चेन पुलिंग न करने की अपील की है।

रेलवे की ओर से यात्रियों को याद दिलाया गया है कि बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। इसलिए यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उपयुक्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें।

रेल प्रशासन ने कहा है कि एक जागरुक नागरिक होने का परिचय देते हुए उपयुक्त टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतीक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत नहीं है। अतः प्रतीक्षा सूची ई-टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा न करें।