पोर्टल पर अपलोड की जायेगी पंजीयन की जानकारी : संजय भूसरेड्डी

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09HREG112 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी पंजीयन की जानकारी : संजय भूसरेड्डी

-पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति लागू

लखनऊ, 09 नवम्बर(हि.स.)। अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि पंचवर्षीय खांडसारी नीति में पावर केशर के माध्यम से गुड़ बनाने वाली इकाइयों को लाइसेंसिंग व्यवस्था से मुक्त रखा गया है। प्रदेश में शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के अन्दर तथा बाहर खाण्डसारी शीरे का सम्भरण, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की ओर से निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जायेगा तथा उसकी सूचना www.upexciseportal.in पर भी अपलोड की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव और उप्र आयुक्त गन्ना व चीनी संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए विभागीय पोर्टल www.upkhandsari.in पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं आबकारी विभाग में पंजीयन सहित अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करना होगा। इन अभिलेखों की प्रारम्भिक जांच के उपरांत 100 घण्टे के अन्दर सक्षम स्तर से निर्णय ले लिया जायेगा। 33 वाया 46 सेंटीमीटर से अधिक आकार वाली इकाइयों को लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व गन्ने की उपलब्धता एवं विगत 03 वर्षों में कार्यरत खाण्डसारी इकाइयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम स्तर से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ने की अच्छी पैदावार के दृष्टिगत गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन हेतु पंचवर्षीय खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति लागू की गयी है।

उन्होंने आगे कहा कि पंचवर्षीय नीति के अनुसार चीनी मिल से मात्र 75 किलो मीटर की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर खाण्डसारी इकाई को नया लाइसेंस प्रदान किया जायेगा, फलस्वरूप नई खाण्डसारी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर नये रोजगार सृजन के साथ ही कृषकों के अतिरिक्त गन्ने की पेराई भी सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि खाण्डसारी इकाइयों को वैक्यूमपैन में सिरप ब्रिक्स को अधिकतम 65 डिग्री तक इवोपोरेट करने की अनुमति होगी। यह अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तीन कार्य दिवस में उप चीनी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी। गुड़ बनाने वाली इकाइयां यदि खाण्डसारी बनाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। गुड़ उत्पादन करने वाले पावर केशर, मिनी केशर की स्थापना हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु ऐसी इकाइयां नजदीकी चीनी मिल गेट से 7.5 कि.मी. की त्रिज्यात्मक दूरी के बाहर कार्य कर सकेंगी।