जानिए उत्तराखंड में चुनाव आयोग की कोरोना की नई गाइडलाइन में कितनी मिली छूट

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देहरादून :- उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान में अब एक हफ्ता का समय बचा है। इस दौरान सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कोरोना पाबंदी लगा होने के कारण पार्टियां रैलियां, रोड शो और बड़ी जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने कोरोना पाबंदी को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। यह गाइड लाइन राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत देने वाली है।

पार्टियां बड़ी जन सभाएं, रोड शो और बड़ी रैलियां तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी-छोटी रैलियां कर सकेंगी। आयोग ने अब खुले मैदान और इंडोर बैठकों एवं सभाओं पर से लोगों की संख्या की बाध्यता को हटा लिया है। हालांकि रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक वाहन रैली आदि पर पहले की तरह ही रोक लगी रहेगी, लेकिन खुले मैदान में अब 1000 लोगों की सीमा को खत्म कर दिया गया है। अब कोई उम्मीदवार या पार्टियां मैदान की क्षमता का 30 फीसदी भीड़ इकट्ठा कर सभाएं कर सकता है।

इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित जिले के जिलाधिकारी से पूर्व में अनुमति लेना होगा। अनुमति लेते समु उम्मीदवार या पार्टियों को लोगों की संख्या बतानी होगी। साथ ही मैदान में प्रवेश और निकास का अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी। सभा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।

इसी प्रकार इनडोर सभाओं के लिए निर्धारित 500 लोगों की संख्या को भी खत्म कर दिया गया है। अब उम्मीदवार या पार्टियां इंडोर हॉल की क्षमता का 50 फीसदी लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। इसके लिए भी उक्त जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेना होगा। साथ ही डोर टू डोर प्रचार के लिए 10 लोगों की सीमा संख्या को भी बढ़ा दिया है। अब डोर टू डोर प्रचार में उम्मीदवार 20 लोगों को साथ ले जा सकेंगे। इसमें सुरक्षा वयवस्था को शामिल नहीं किया गया है। यानी सुरक्षा में लगे जवान को इस 20 में नहीं जोड़ा जायेगा।

उम्मीदवार अपना प्रचार सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ही कर पाएंगे। यह बदलाव कोरोना के घटते मामले को देखने के बाद आयोग ने किया है। कोरोना गाइड में इस बदलाव का उम्मीदवार पूरा लाभ लेने का प्रयास करेंगे।