नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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शिमला, 18 अक्टूबर । शिमला जिला में चिट्टा तस्करी के एक मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। रामपुर पुलिस थाना में दर्ज मामले में आरोपी राजा नेगी निवासी झाकड़ी जिला शिमला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी के कब्जे से छह ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ था। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज किया।

पुलिस के अनुसार यह मामला 5 सितंबर 2026 को पुलिस थाना रामपुर में दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 और 29 के तहत अभियोग दर्ज है। मामले में पुलिस ने जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़े तथ्यों को संकलित किया।

आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी। पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए मामले से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। पुलिस के अनुसार मामले में की गई पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

एससपी शिमला गौरव सिंह ने रविवार को बताया कि जिला में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ऐसे मामलों में जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने और अदालत में प्रभावी पैरवी करने पर जोर दे रही है।