हत्या के दो दाेषियाें को आजीवन कारावास

Share

नोएडा, 12 सितंबर । जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दाेषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उनके ऊपर अर्थ दंड भी लगाया है।

सहायक सासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने शनिवार काे बताया कि वर्ष 2015 में थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था। इस मामले में वादी ब्रहम सिंह उर्फ नीलू द्वारा 27 दिसंबर 2015 को थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उनके अनुसार वह अपने खेत में टहलने गए थे, तो उन्हें पता चला कि उनके खेत में आवासीय कॉलोनी के प्लाट काटे जा रहे हैं। इसी बीच उन्हें रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखा था, जिसका सिर कुचलकर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर थाना सूरजपुर पुलिस ने शव की पहचान कराई तथा हत्या में शामिल मोहित व अनूप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार -प्रथम की कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए शनिवार को दोनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।