फतेहाबाद, 28 जुलाई । एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव, विशेष न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी लालचंद और रवि को दो-दो साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोनों दोषियों को दो महीने की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने मंगलवार को बताया कि 21 दिसंबर 2017 को सदर थाना फतेहाबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रवि और लालचंद एक ऑल्टो कार में डोडा चूरा पोस्त लेकर फतेहाबाद की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर गांव आकांवाली के पास नाकाबंदी की। जब पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिससे कार पुल की दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक रवि मौके से भाग निकला, जबकि लालचंद को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर पांच किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। अदालत ने सबूतों के आधार पर अब दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।